क्या होगा अगर आपका Stock Broker भाग जाए या दिवालिया हो जाए?
दोस्तों आज के समय में आप और हम में से कई लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। हमें स्टॉक मार्केट में शेयर्स ख़रीदने और बेचने के लिए एक Stock Broker के डिमैट अकाउंट की आवश्यकता होती हैं।
अगर आपके पास Demat Account है या खुलवाने जा रहे हैं तो आपके मन में यह सवाल आ सकता हैं की आपके पैसे और खरीदे हुए शेयर्स का क्या होगा अगर कभी आपका Stock Broker भाग जाए, बंद हो जाये या दिवालिया (Bankrupt) हो जाए। तो आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
विवरण
सभी Stock Brokers को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले SEBI (Securities and Exchange Board of India) से रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होता है। SEBI इन Shares Brokers के ऊपर नियंत्रण रखता हैं साथ ही इनके एकाउंट्स की ऑडिट का कार्य भी करता हैं। इस प्रकार से SEBI स्टॉक ब्रोकर और म्यूच्यूअल फंड्स के मामले में रेगुलेटर की भूमिका अदा करता है।
Stock Broker भाग जाए या दिवालिया हो जाये
अगर आपका Stock Broker दिवालिया हो गया है या उसने अपना व्यवसाय बंद कर दिया है, तो यहां आपकी दो चीजों पर मुख्य प्रभाव पड़ेगा-
- ट्रेडिंग बैलेंस
- डिमैट में पड़े शेयर्स
ट्रेडिंग बैलेंस (Trading Balance)
एक निवेशक के तौर पर आप अपने Demat account में शेयर खरीदने के लिए पैसा डालते हैं। कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में ज्यादा पैसे रखते हैं और कुछ समझदार निवेशक अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा डालते हैं और अनचाहे पैसे को वापस निकाल लेते हैं।
यहां पहले वाले केस में निवेशक Stock Broker के दिवालिया होने की स्थिति में असुविधा में आ सकते हैं।
Demat में पड़े पैसे कैसे निकाले
अगर आपके पैसे स्टॉक ब्रोकर के दिवालिया या भाग जाने की स्थिति में फंस गए हैं तो आप Investor Protection Fund के माध्यम से अपने पैसे प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में से आवेदन कर सकते हैं।
आप इसे नीचे दी गई टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं-
Application | Claim | Description |
Immediate | Up to 15 Lakhs | तुरंत आवेदन करने पर आपको 15 लाख तक का क्लेम मिल सकता हैं। |
Up 3 Years | Depending | अगर आप बाद में क्लेम करते हैं तो ये अथॉरिटीज पर निर्भर करता हैं। |
After 3 Years | No Claim | 3 साल बाद क्लेम करने पर कोई क्लेम नहीं मिलेगा। |
ऑफलाइन माध्यम में आपको सभी आवश्यक दस्तावेज एप्लीकेशन फॉर्म के साथ नजदीकी NSE ऑफिस में जमा करवाने होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप बिना किसी देरी के ऊपर बताई गई एप्लीकेशन सबमिट कर देनी चाहिए जिससे आपको क्लेम प्राप्त करने में आसानी हो।
Demat Account में पड़े शेयर
आपके डिमैट अकाउंट में आपके खरीदे हुए शेयर हो सकते हैं। अगर आपका Stock Broker दिवालिया हो जाए या भाग जाए, ऐसे मामले में आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
शेयर/स्टॉक खरीदने में आपका Stock Broker मात्र एक जरिया होता हैं। जो एक intermediary की तरह का कार्य करता है। वास्तव में Shares इनके खाते में ना होकर NSDL या CDSL में जमा होते हैं, यह Depositories कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर Upstox और Zerodha के डीमेट होल्डर्स के stocks CDSL में जमा रहते हैं।
ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर आपको अपने शेयर्स को प्राप्त करने के लिए CDSL या NSDL में एक एप्लीकेशन करनी होती है। इसमें आप अपने shares अपने नए डिमैट अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके लिए आपको DIS Slip भरनी होती हैं। अगर आप चाहे तो अपने सभी शेयर और संपत्तियां बेचकर पैसे भी ले सकते हैं। दोनों विकल्प यहां मौजूद रहते हैं।
ये भी पढ़े –
- Share Market क्या हैं? Stock Market की सम्पूर्ण जानकारी
- सही Mutual Fund कैसे चुनें – करें अपने लिए बेस्ट fund का चुनाव
Stock Broker के संबंध में क्या बातें ध्यान में रखें
आपको अपने डिमैट अकाउंट खुलवाने से पूर्व और डिमैट अकाउंट खुलवाने के बाद में कुछ आवश्यक बातें ध्यान में रखनी होती है, जिससे आगे चलकर आपको भविष्य में कोई असुविधा या परेशानी का सामना ना करना पड़े। इन बातो का ध्यान रखकर आप इन परेशानियों से बच सकते हैं –
बतौर निवेशक आपको कभी भी ऐसे ब्रोकर के साथ नहीं जाना चाहिए जो मार्केट में reputed नहीं है। आपको सैकड़ों छोटे-मोटे Share Brokers मिल जाएंगे जिनका bankrupt होने का चांस सबसे ज्यादा होता है। इनका कस्टमर बेस कम होने के कारण इनका दिवालिया होना और बिजनेस को बंद करने का खतरा ज्यादा रहता है।
Broker का SEBI रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करें
आपको किसी भी Stock Broker का SEBI रजिस्ट्रेशन नंबर उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन की वैधता इस लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जायेगा की कहीं उस स्टॉक ब्रोकर का लाइसेंस सेबी ने रद्द तो नहीं कर दिया हैं।
NSDL और CDSL की ऐप यूज करें
आप अपने स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से खरीदते हो, ये शेयर्स आपके NSDL / CDSL अकाउंट में स्टोर रहते हैं। आपको NSDL / CDSL की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसमें वह सभी शेयर्स दिखाई देंगे जो आपके Demat अकाउंट में क्रेडिट हैं। आप यहां जाँच सकते है की आपके द्वारा ख़रीदे गए शेयर्स यहां दिखाई दे रहे है या नहीं। क्योकि कई बार ऐसा हो सकता है की Stock Broker आपके अकाउंट में शेयर तो दिखा रहा हैं परन्तु वास्तव में वो शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हैं ही नहीं।
Statements Verify करें
आपको हर महीने स्टॉक ब्रोकर, डिपॉजिटरी, NSE और BSE से ईमेल पर मिलने वाले स्टेटमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई अवश्य करना चाहिए।
Trading Account में ज्यादा पैसा रखने से बचें
अगर आप ट्रेडर नहीं होकर एक long-term निवेशक हो तो आपको अपने डिमैट अकाउंट में अतिरिक्त पैसा नहीं रखना चाहिए। इस डीमैट अकाउंट में पड़े अतिरिक्त पैसे पर आपको सेविंग interest का नुकसान भी होता है। वैसे भी अधिकांश डिस्काउंट ब्रोकर आजकल बिना किसी शुल्क के पैसे डालने व् निकालने की सुविधा प्रदान करते हैं।
निष्कर्ष
एक निवेशक के तौर पर आपको हमेशा जागरूक रहने की जरूरत होती है। आपकी समझदारी ही आपके पैसे की सुरक्षा की गारंटी होती है। इसलिए बड़ी सावधानी से अपने Stock Broker का चुनाव करे। अगर आपको इस संबंध में कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं।
ये भी पढ़े – Mutual Fund में invest करने के तरीके